अमित शाह-राहुल गांधी पर FIR की मांग खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकराई जनहित याचिका

Breaking India News Politics

भारतीय न्याय संहिता- 2023 की धारा 106(दा) को लागू नहीं करने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता व अधिवक्ता रितु गौबा ने अदालत के समक्ष जब राजनीति संदर्भ व राजनेताओं के उदाहरण देना शुरू किया तो मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने मौखिक टिप्पणी की कि इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाएं।

कोर्ट ने कहा कि किसी ऐसी अधिसूचना के न होने पर, प्रविधान को लागू करने के लिए याचिकाकर्ता की अपील को मंजूरी नहीं दी जा सकती।

 

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *