चेयरमैन रहते हुए उन पर दुकानों के आवंटन सहित अन्य मामलों में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे। शासन के निर्देश पर विजिलेंस ने 2006 से 2021 तक उनकी संपत्ति की जांच की। जांच में उन्हें आय से अधिक संपत्ति का दोषी पाया गया। विजिलेंस थाने में शनिवार को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
मुकदमे में कहा गया है कि उन्होंने ज्ञात वैध स्त्रोत से 23 लाख 83 हजार 110 रुपये की आय अर्जित की। जबकि खर्च 50 लाख 61 हजार 237 रुपये किए। इस हिसाब से उन्होंने 26 लाख 78 हजार 127 रुपये का अधिक व्यय किया। विजिलेंस को उनकी ओर से संतोषजनक स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया। एसपी विजिलेंस आलोक शर्मा ने बताया कि तत्कालीन चेयरमैन को जांच में आय से अधिक संपत्ति का दोषी पाया गया है।
जागरण संवाददाता, आगरा।विजिलेंस थाने में अलीगढ़ की नगर पालिका परिषद अतरौली की तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष साजदा बेगम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने अपनी कुल आय से 26.78 लाख रुपये अधिक खर्च किए। जांच में दोषी पाए जाने पर विजिलेंस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है।
अलीगढ़ के अतरौली के मोहल्ला रफो टोला निवासी डा. मुबीन की पत्नी साजिदा बेगम वर्ष 2012 से 2017 तक अतरौली नगर पालिका की चेयरमैन रहीं। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की। कुछ समय बाद वह समाजवादी पार्टी में चली गईं।
जांच में पाया गया है कि उनकी वैध आय का स्रोत कपड़े की एक दुकान और उनकी जमीन पर लगा मोबाइल टॉवर का किराया है। जांच में पाया गया कि उन्होंने अलीगढ़ में कई प्लाट आदि संपत्ति की खरीदारी की।