सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैफिक चालान की वसूली को लेकर अधिकारियों को जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाने की जरूरत बताई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सुझाव दिया कि अगर लोग ट्रैफिक चालान नहीं भर रहे हैं तो इसकी वसूली के लिए बिजली बिल जैसे दूसरे सरकारी बकाये के साथ रकम जोड़ने जैसे तरीकों पर विचार किया जा सकता है।