September 24, 2026

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: SIT ने दाखिल की 74 हजार पन्नों की चार्जशीट, सात आरोपियों से 79.8 लाख बरामद

अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी की जांच विशेष जांच टीम (SIT) कर रही है। बुधवार को SIT ने स्थानीय अदालत में गिरफ्तार किए गए आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी।

अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने बताया कि अदालत ने चार्जशीट स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। करीब 74 हजार पन्नों की चार्जशीट में दस्तावेज, सबूत और दूसरे साक्ष्य शामिल हैं।

गिरफ्तार किए गए आठों आरोपी- अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामाशंकर मिश्रा, राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

इससे पहले सोमवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में SIT की स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, राम मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरों में चोरी की 105 घटनाएं रिकॉर्ड हुई हैं। रिपोर्ट में इस मामले में हुई गिरफ्तारियों और आरोपियों के खिलाफ जुटाए गए सबूतों का भी जिक्र किया गया है।

सूत्रों ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आठ आरोपियों में से सात के पास से 79.8 लाख रुपये बरामद किए। वहीं सुभाष श्रीवास्तव के पास से कोई नकदी या कीमती सामान बरामद नहीं हुआ।

SIT ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को 25 जून को सौंप दी थी। इसके दो दिन बाद यूपी पुलिस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर FIR दर्ज की थी।

इस बीच बुधवार को अयोध्या में बड़ी संख्या में वकील अदालत पहुंच गए। उन्हें जैसे ही पता चला कि SIT ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है, वे कोर्ट पहुंचने लगे।

अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा, ”हमने पहले ही पुलिस को एक आवेदन देकर मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की कथित भूमिका की जांच की मांग की थी। उस समय चंपत राय और अनिल मिश्रा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी थे।”

चंपत राय अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य थे। सूत्रों के मुताबिक, गोपाल राव को अक्सर ट्रस्ट की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर बुलाया जाता था।

मामले में गिरफ्तार किए गए ज्यादातर आरोपी मंदिर में आने वाले नकद चढ़ावे की गिनती के काम से जुड़े थे। सुभाष श्रीवास्तव चढ़ावे की रकम गिनने की प्रक्रिया के प्रभारी थे। वहीं टिन्नू यादव ड्राइवर के तौर पर काम करता था और चंपत राय का करीबी सहयोगी बताया जाता है।

राम मंदिर में चढ़ावे की रकम की कथित चोरी के मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर बुधवाई को सुनवाई टाल दी गई। आरोपियों के वकील ने बताया कि पुलिस की ओर से मामे में चार्शीट दाखिल किए जाने के बाद स्थानीय बार एसोसिएशन ने आपत्ति जताई थी।

वकील कुल शेखर सिंह ने बताया कि अब दोनों आरोपियों- सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर उर्फ टिन्नू यादव की जमानत याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई होगी।

इससे पहले सोमवार को विशेष अदालत ने तीन आरोपियों- अविनाश शुक्ला, मनीष कुमार यादव और राम शंकर मिश्रा की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। वहीं मंगलवार को अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा और करुणेश पांडे की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी गईं।

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