सरकारी कर्मचारियों के लिए शानदार खबर, इन मामलों में मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का फायदा, यहां पढ़ें डिटेल

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केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। National Pension System (NPS) से स्विच कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर कर्मचारी Unified Pension Scheme (UPS) के तहत कवर्ड है तो उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत मिलने वाले विभिन्न फायदे भी मिलेंगे, आइए जानते हैं…

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सरकारी कर्मचारियों को इन मामलों में मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ
केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। National Pension System (NPS) से स्विच कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर कर्मचारी Unified Pension Scheme (UPS) के तहत कवर्ड है तो उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत मिलने वाले विभिन्न फायदे भी मिलेंगे। स्पष्टीकरण के मुताबिक, अगर कर्मचारी की सर्विस में रहने के दौरान मौत हो जाती है या किसी गंभीर बीमारी/दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो उनके परिवार को OPS में मिलने वाले फायदे मिलते रहेंगे।

DoPPW ने क्या कहा?
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, केंद्र ने “सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु या अमान्यता या विकलांगता के कारण सेवा से बर्खास्तगी की स्थिति में CCS (पेंशन) नियम, 2021, या CCC (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के तहत पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को विकल्प देने के निर्देश जारी किए हैं।” आधार कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी!

पिछले महीने सरकार ने एक आदेश जारी कर NPS के तहत सभी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को इस स्थिति में OPS चुनने का एक बार विकल्प देने की घोषणा की थी।

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आदेश में क्या कहा गया?
आदेश में कहा गया है, “राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर होने वाली सर्विस के प्रत्येक सदस्य को, सेवा में शामिल होने के समय, नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत या All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म 1 में एक विकल्प का उपयोग करना होगा, उसकी मृत्यु या विकलांगता के कारण बोर्ड से बाहर होने या अमान्यता पर सेवानिवृत्ति की स्थिति में।” शेयर बाजार ने लगाई लंबी छलांग

यह आदेश ऐसे समय आया है जब केंद्र सरकार ने NPS के तहत UPS को वैकल्पिक योजना के रूप में शामिल किया है, और यह सिस्टम 1 अप्रैल, 2025 से लागू हो गया है। यानी जो कर्मचारी एनपीएस में हैं, उन्हें यूपीएस चुनने का एक बार विकल्प मिलेगा।

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